विजय माल्या को अपराधी घोषित किया गया
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मुंबई: विजय माल्या एक नए कानून के तहत आरोपित होने वाले पहले बिज़नेस टाइकून बने, मुंबई में एक अदालत ने उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत एक अपराधी घोषित किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक अदालत द्वारा एक आवेदन पर सुनवाई कर करते दौरान, विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करा। वित्तीय अपराधों को अंजाम देने के बाद विदेश भागने वाले लोगों को पकड़ने का नया कानून राष्ट्रपति ने पिछले साल अगस्त में हस्ताक्षर किया था। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश को छोड़ कर जाने वाले आर्थिक अपराधियों की बढ़ती संख्या को रोकने हेतु इस नियम को जारी किया गया था।
भारतीय अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बाद अप्रैल 2016 में स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा निष्पादित प्रत्यर्पण वारंट जारी करने पर, विजय माल्या व्यवसायी जमानत पर है।
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